Ghaziabad News : गाजियाबाद के एडवोकेट ने बैंक के रिकवरी एजेंट द्वारा धमकाए जाने और दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत सिहानी थाने मे की है। इस घटना ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में फिर से रिकवरी प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने कोई लोन नही लिया उसके बावजूद उन्हें मो 9953176042 से काल कर के रिकवरी एजेंट के द्वारा उन्हें कई बार धमकाया और मानसिक उत्पीड़न किया।
इस घटना के बाद, पीड़ित ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच की जा की मांग की है। इस बीच, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने हाल ही में रिकवरी एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरबीआई के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, एजेंट सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद संपर्क नहीं कर सकते और उन्हें किसी भी प्रकार का धमकाना या दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि किसी को धमकाना या प्रताड़ित करना कानूनी अपराध है और डिफॉल्टर के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। इस मामले ने एक बार फिर बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी एजेंटों के आचरण पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है
प्रभावित व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई शिकायत की जानकारी
दिनांक 26/05/2024 को थाना सिहानी गेट मे इस घटना की शिकायत दर्ज कराई गई है
रिकवरी एजेंट मोबाइल फोन नंबर 9953176042
**निष्कर्ष सुप्रभात प्रगति न्यूज पेपर ने रिकवरी एजेंटों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार पर एक बार फिर से रोशनी डाली है। इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों का विश्वास बना रहे ।